14 से 20 सितम्बर 2022 के बीच आयोजित होगी डी.एल.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2022 सी.सी.टी.वी कैमरें की निगरानी में होगी परीक्षा

छपरा बिहार

सारण, छपरा 12 अगस्त : जिलाधिकारी श्री राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित होने वाली डी.एल.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 दिनांक 14.09.2022 से 20.09.2022 तक छपरा शहर के तीन परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पूर्णतः कम्प्यूटर बेसिक टेस्ट पर अधारित होगी। परीक्षा के लिए निलकंठ इन्फोटेक, अम्बिका आई.टी.आई. के नजदीक, बहुरिया कोठी, कटरा छपरा, वी. भार्गव प्रा. लि0, साहिल हुंडई के उपर बसाढ़ी भवन, ध्रुवदेव नगर, बाईपास रोड, रामनगर छपरा एवं रौशनी इन्टीच्युट ऑफ मैनेजमेंट एवं टेक्नॉलोजी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, दहियावॉ टोला छपरा, बाईपास रोड पानी टंकी के पास, छपरा को केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा का आयोजन तीन पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली पूर्वाह्न 08ः00 बजे से पूर्वाह्न 10ः30 बजे, द्वितीय पाली दोपहर 12ः00 बजे से अपराह्न 2ः30 बजे तक एवं तृतीय पाली अपराह्न 04ः00 बजे से अपराह्न 6ः30 बजे तक आयोजित हागी। परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व रिर्पोटिंग करना आवश्यक होगा।

जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा का आयोजन सी.सी.टी.वी के निगरानी में होगा। प्रत्येक केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व से सी.सी.टी.वी कैमरा सक्रिय कर दिया जाएगा तथा परीक्षा समाप्ति के दो घंटा तक सक्रिय रहेगा साथ ही परीक्षा के पूरे आयोजन का वीडियोग्राफी भी होगी ताकि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराया जा सके। परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र पर पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी एवं 1-4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा प्रारंभ तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँच कर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सतत भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निदेश दिया गया है।

यह परीक्षा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आने के कारण परीक्षा प्रारंभ अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा परीक्षा तिथि को केन्द्रों के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान केन्द्र के 500 गज परिधि में शांति भंग करने के उद्वेष्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा लाठी, भाला एवं अन्य घातक, विस्फोटक लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व पूरे परीक्षा कक्ष को सेनीटाइज किया जाएगा। सभी के लिए कोविड-19 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी मात्र एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। परीक्षा केन्द्र में कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, कॉपी किताब, इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

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