ज्ञानवापी केस: श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले पर बड़ी खबर- हिंदू पक्ष के हक में जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

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ज्ञानवापी मस्जिद:– श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आ गया है. जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है. जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने ये फैसला दिया है. उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और इस मामले को सुनवाई के योग्य माना है. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

फैसला हिंदू पक्ष में आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देगा. मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकता है.

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