सारण पुलिस अधीक्षक द्वारा दाउदपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण, जवानों/गृह रक्षकों को निष्ठापूर्वक कार्य करने का निर्देश

छपरा

छपरा, 30 जून: सारण पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार द्वारा दाउदपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाने में सलामी परेड पर उपस्थित पुलिस के जवानों/गृह रक्षकों को उन्हें निष्ठापूर्वक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।
चौकीदारों का चौकीदारी परेड लेकर उन्हे उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए कर्तव्यों के निर्वहन सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

साथ हीं उपस्थित थानाध्यक्ष सहित सभी पुलिस पदाधिकारीयों/कर्मियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन, अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था संधारण एवं कांडो के गुणवत्तापूर्ण त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान भ्रमणकर थाना भवन, थाना परिसर, पदाधिकारी/बल के आवासीय भवन/बैरेक का भौतिक निरीक्षण कर साफ-सफाई/रख-रखाव हेतु आवश्यक निर्देश देने के उपरांत थाना के सभी अभिलेखो एवं पंजियों की जॉच की गई। जॉच के दौरान अभिलेखो व पंजीयों के संधारण में मिली त्रुटियों/कमी के सुधार व नियमित अद्यतीकरण हेतु पदाधिकारियों के बीच कार्य बांटकर जिम्मेदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वहन हेतु निर्देश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावकारी गश्ती/चेकिंग करने, सक्रिय व जेल से छूटे अपराधियों पर निगरानी रखने एवं मद्यनिषेध कानून का सख्ती से अनुपालन सहित अन्य विभागीय कार्यो के संबंध में कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा आगंतुको का विशेष ध्यान रखते हुए थानाध्यक्ष सहित थाने में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को आगंतुको के साथ विनम्रता/ शालीनता पूर्वक पेश आने, उनकी समस्यों को हल करने हेतु हर संभव प्रयास करने, उन्हे आवेदन लिखने के लिए पेपर और पेन की आपूर्ति करने, आवेदन प्राप्त कर रिसिविंग देने, बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने, उनके साथ सही भाषा का प्रयोग करने तथा पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही वाहन जॉच के क्रम में वृद्ध/लाचार/बिमार व्यक्तियों तथा रेल/हवाई यात्रा एवं आवश्यक/आपातकालीन कार्य के लिए जाने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक अधिक समय तक रोक कर उनका समय बर्बाद न करने तथा संदिग्ध एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को सघन जॉच एवं आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया।

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