सारण: शिकायत कर्ता हिमालय राज के द्वारा छपरा सिविल कोर्ट में सैफुलाह रहमानी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सदर अंचल कार्यालय और तत्कालीन अंचल अधिकारी पंकज कुमार पर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत दर्ज एससी एसटी थाना छपरा में दर्ज मामले में जांचोपरांत न्याय के लिए अर्जी लगाई गई थी और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई थी। जिसपर कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए घटना को सही पाया गया है और अब दोनो कर्मियो के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
आपको बता दे की हिमालय राज और उनके कुछ साथी वर्ष 2019 में छपरा नगर पालिका चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित जिला परिषद कार्यालय के समीप घरेलू सामग्री खरीद रहे थे उसी वक्त पंकज कुमार जो सदर प्रखंड कार्यालय में अंचलाधिकारी थे और एक और अन्य राजस्व कर्मचारी सैफुल्लाह रहमानी और अज्ञात 4 लोग दुकान के पास पहुंचे और हिमालय राज को बुलाया और जाति सूचक गलियां देते हुए कोर्ट में दर्ज एक मामले में गवाही देने को लेकर देख लेने की धमकियां दी। वही हिमालय राज द्वारा इसका विरोध करने पर हाथापाई भी की गई थी वही घटनास्थल पर मौजूद हिमालय के अन्य साथियों द्वारा ये सब देखा गया जिनके द्वारा हो हल्ला किए जाने पर दोनो कर्मी और अन्य सभी लोग वहा से भाग निकले।
जबकि हिमालय राज द्वारा इसकी शिकायत एससी एसटी थाना में दर्ज कराई गई। विगत दो वर्षो से कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को की गई वही सभी पहलुओं पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा 26 मई 2022 को दोषियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
अब देखना ये है की दोनो कर्मी जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है वे दोनो अभी सरकारी कर्मी है और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है जिला प्रशासन द्वारा इस मामले को कैसे हल किया जायेगा और वादी को न्याय दिलाया जायेगा।