बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन नियम के तहत जब्त किए वाहन होगा मुक्त

छपरा बिहार राज्य

छपरा, 28 अप्रैल 2022: जिला पदाधिकारी सारण की अध्यक्षता में मद्म निषेध विभाग की बैठक कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आहूत की गई। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा मद्म निषेध कानून में किए गए संशोधनों की जानकारी विस्तार से दी गई।

बताया गया कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद ( संशोधन ) नियमावली 2022 के नियम 12 (क) के तहत जब्त किए वाहन को शास्ति के आधार पर मुक्त करने हेतु वाहन मालिक को विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 4 में आवेदन समर्पित किए जाने का प्रावधान किया गया है। उत्पाद अधीक्षक को समाचार पत्रों के जरिए वाहन मालिकों को सूचित करने का निर्देश दिया गया ताकि जिन वाहन मालिक का वाहन सारण जिला अंतर्गत उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त किया गया है, वे अपना आवेदन सूचना निर्गत के 15 दिनों तक शास्त्ति के आधार पर मुक्त कराने हेतु विहित प्रपत्र 4 में आवेदन संबंधित न्यायालय/ उत्पाद अधीक्षक सारण के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। वाहन मालिक नए कानून के प्रावधान के अनुसार जुर्माने की राशि का भुगतान कर वाहन को वापस प्राप्त कर सकते हैं।शराब पीते हुए पकड़े जाने पर दंड हेतु बदले गए प्रावधानों की भी जानकारी विस्तार से दी गई । बैठक में कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता सारण डॉक्टर गगन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सारण ,उत्पाद अधीक्षक सारण, अनुमंडल पदाधिकारी सदर,डीसीएलआर सदर, एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी गण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनुमंडल पदाधिकारी मरौढ़ा एवं सोनपुर डीसीएलआर सोनपुर एवं मरौढ़ा, सभी अंचलाधिकारीगण थाना प्रभारीगण उपस्थित थे।

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