प्रदर्शनकारियों की आड़ में असामाजिक तत्वों पर रहेगी विशेष नजर- जिलाधिकारी

छपरा

सारण, छपरा 22 जून : जिला दण्डाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के द्वारा बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में नियुक्ति की नई प्रक्रिया के विरोध में देष व्यापी प्रदर्शन चल रहा है। इस कारण विधि व्यवस्था संधारण हेतु संपूर्ण जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा लागू है।
जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.06.2022 से अगले आदेश तक विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल एवं क्यू.आर.टी. की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की भीड़ एकत्र होकर किसी भी तरह से सार्वजनिक सम्पति का नुकसान न करें एवं सड़क एवं रेल यातायात सुगमतापूर्वक संचालित रह सके। इन्हें निर्देशित किया गया है कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा कभी भी सड़क एवं रेल यातायात अवरुद्ध करने के साथ-साथ दुकान बंद करना, लुट पाट, तोड़-फोड़ की घटना को अंजाम दिया जा सकता है ऐसे में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी इन घटनाओं की फोटोग्राफी एवं वीडियोंग्राफी करवाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही इनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेंगे।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्ड, डाकघर, दूरभाष केन्द्र, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम, टोल प्लाजा, राजनीतिक दलों के कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के आवास, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों तथा मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रो में विशेष रूप से स्टैटिक बल की प्रतिनियुक्ति, प्रभावी गश्ती और पेट्रोलिंग की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। सभी संवेदनशील स्थानों पर अपने स्तर से दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति अवश्य करना सुनिश्चित करेंगे । सभी थानाध्यक्ष और वरीय पुलिस पदाधिकारी को अपने वाहनों मे पब्लिक एड्रेस सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे ताकि विधि व्यवस्था संधारण में इसकी सुविधा मिल सके।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति पर सतर्कता बरतते हुए गड़बड़ी फैलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत कहीं भी रेल अथवा सड़क यातायात बाधित नहीं होने पाये और विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक संरचनाओं, सरकारी, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाय। असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुये किसी भी शरारतपूर्ण कार्रवाई के प्रयास को सख्ती के साथ विफल किया जाय।
विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला नियंत्रण कक्ष लगातार सक्रिय रहेगा जिसका दूरभाष संख्या 06152-242444 है। जिसपर विधि व्यवस्था से संबंधित किसी भी तरह की सूचना दी जा सकती है। पूरे जिले में विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में डॉ0 गगन, अपर समाहर्त्ता, सारण 9473191268 और श्री सौरभ जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सारण-8544428112 रहेंगे।

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