पटना (बिहार) : बिहार के लोगों के लिए यह जरूरी खबर है। राज्य के अंदर अब दिसंबर तक मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने खुद विधानसभा में दी।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है जबकि पूर्विकर्ता परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। अब यह योजना दिसंबर तक चलेगी। दरअसल, बिहार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। यहीं न सिर्फ उचित खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं की रूचि का भी ख्याल रखा जा रहा है। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 74.53 फीसदी आबादी को फायदा देने का टारगेट रखा गया है।
इसके अनुसार 8.71 करोड़ लाभुकों की अनुमान्यता है। लेशी सिंह ने बताया कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार में रहने वाले दूसरे राज्य के लोगों को मिल रहा है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य के बाहर बिहार के 16.05 लाख जबकि बिहार के बाहर के 18 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया। वंचित परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब ये आनलाइन भी बन रहे हैं। जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर पाश मशीनें लगा दी गई हैं। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतें कम हुई हैं।आपको बताते चलें कि, सदन ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 1242.03 करोड़ के बजट पर सहमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही विधानसभा में दो अन्य विभागों का भी बजट पारित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का 115 अरब 68 करोड़ 91 लाख 35 हजार करोड़ का जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का 781 करोड़ 74 लाख 72 हजार का बजट शामिल है।