खाद्य पदार्थों को खुले में बेचने पर GST नहीं, वित मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

राष्ट्रीय

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन वस्तुओं की एक सूची जारी की, जिन पर खुले में बेचने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और न ही पहले से पैक या पहले से लेबल किया जाएगा।कुछ नई वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने और मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के यह फैसला लिया गया।

आपको बता दे कि, अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का बचाव करते हुए, जो पहले से पैक और लेबल हैं, निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह पिछले महीने जीएसटी परिषद का एक सर्वसम्मत निर्णय था जिसमें गैर-बीजेपी शासित राज्य मौजूद थे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, परिषद ने दाल, अनाज, आटा आदि जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री ने कही कि,दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, फूला हुआ चावल, दही/लस्सी सहित कुछ चीजें जब खुली और गैर-प्री-पैक या प्री-लेबल बेची जाती हैं, तो उन्हें कोई जीएसटी आकर्षित नहीं करेगा।

मंत्री ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में जीएसटी पर नई दरों को स्पष्ट किया जो सोमवार को लागू हुई। जीएसटी दरों और कीमतों में वृद्धि को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद यह कदम उठाया गया है।सीतारमण ने अपने ट्वीट में खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का बचाव किया और कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्य उपस्थित थे जब यह मुद्दा जून को दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

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