2021-03-04
छपरा: छपरा विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सह एडीजे प्रथम बृजेश कुमार के न्यायालय में मशरक थाना के मुनि मोड़ (गैस एजेंसी के निकट) के निवासी विनोद राम ने मशरक अंचल पदाधिकारी ललित कुमार सिंह एवं मशरक राजस्व कर्मचारी सैफुल्लाह रहमानी के खिलाफ हरिजन एक्ट मे परिवाद पत्र संख्या 79/ 21 दर्ज कराया है. अपने परिवाद पत्र में उन्होंने बताया है कि उनके मौरूसी जमीन जिसका कुल रकबा 13 कट्ठा 10 धुर है. जिसकी जमाबंदी संख्या 143 है. जिस पर मुद्दई का पूर्ण कब्जा है. जिसका वो ऑनलाइन रसीद 18 जनवरी 2021 को कटाया है. जिसमें जमाबंदी संख्या 144 गलत अंकित है. जिसको सुधार हेतु उसने 19 जनवरी 2021 को राजस्व कर्मचारी से मुलाकात किया तो उन्होंने जमाबंदी संख्या 143 को सुधार मैनुअली कराने को कहा तो उन्होंने ₹5 हजार रिश्वत की मांग की. मुद्दई ₹2000 दे दिया ₹3000 काम होने के बाद देने का आश्वासन दिया. परंतु 13-02-2020 को पता करने गया तो राजस्व कर्मचारी अंचल पदाधिकारी के निवास पर गए हुए थे वहां वह जाकर अपना बकाया ₹3000 दे दिया तो कर्मचारी पुनः ₹5000 की मांग करने लगे और बोले कि यह राशि सीओ साहब को देना पड़ेगा तब ऑनलाइन लगान रसीद में जमाबंदी नंबर में सुधार होगा. जिसके बाद मुद्दई अपना पुराना दिया हुआ रुपए का मांग करने लगा. जिस पर अंचल पदाधिकारी एवं कर्मचारी ने उसे जातिसूचक गाली देकर भगा दिया. जिसको लेकर उसने परिवाद पत्र दाखिल किया है. कोर्ट ने 156(3) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु हरिजन थाना को भेज देने का आदेश दिया है. वहीं छपरा सदर प्रखंड में अपनी तैनाती के दौरान काफी वित्तिय अनियमितताएं रहमानी द्वारा की गई है और रजिस्टर 2 की पंजी से पन्ना फाड़ने जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है। इनके खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज की गई है और जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री वही निगरानी से अपवर्तन निदेशालय तक इस सम्बंध में लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नही हुई है गौरतलब है की सैफुल्लाह रहमानी अपने ऊची पहुच और पैसे के बदौलत लंबे समय तक छपरा सदर अंचल कार्यालय में पदास्थापित रहे है। और छपरा के भू माफियाओं के साथ मिलकर बड़ी डील कर के अरबों की अघोषित सम्पत्तियों के मालिक है,